सीसीबी सीईओ पीएस धनवाल पर गिरी निलंबन की गाज रायसेन न्यायालय मेेंं आरोपित माने जाने पर आयुक्त ने दिए निर्देश 

सीसीबी सीईओ पीएस धनवाल पर गिरी निलंबन की गाज रायसेन न्यायालय मेेंं आरोपित माने जाने पर आयुक्त ने दिए निर्देश 

हलधर किसान. खरगोन। जिला सहकारी केंद्रिय बैंक में बतौर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ पीएस धनवाल को निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन रायसेन पदस्थी के दौरान प्रथम सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा प्रकरण क्रमांक एसटी/ 492/2016 में 15 सितंबर 2023 को पारित आदेशानुसार स्वमेव चालान में आरोपित मानकर विचारण शुरु किए जाने से कैडर कमेटी की 18 जुलाई को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर श्री धनवाल को निलंबित कर दिया गया है। कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए इंदौर प्रशासक द्वारा जारी आदेश में प्रथम श्रेणी कैडर अधिकारी धनवाल को निलंबन अवधि में भोपाल मुख्यालय नियत किया है, जबकि खरगोन सीसीबी में सीईओ का प्रभार बैंक के प्रबंधक अनिल कानूनगो को दिया गया है।

सीसीबी

आदेश जारी होते ही श्री कानूनगों ने मंगलवार को पद्भार संभाल लिया। श्री कानूनगो मूलरुप से सीसीबी के अधिकारी होकर प्रथम नियुक्ति 27 सितंबर 1983 को वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग-1 के तहत प्रबंधक, योजना एवं विकास के पद पर 11 अगस्त 2012 से पदस्थ होकर अपने दायित्वों का निर्वंहन कर रहे थे। उनके पद्भार ग्रहण के दौरान अजयपाल सिंह तोमर, राजेंद्र आचार्य, संध्या रोकड़े, रविंद्र महाजन, महेंद्र मंडलोई आदि मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि करीब 7 महिने पहले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन के प्रभारी सीईओ राजेंद्र आचार्य को आर्थिक अनियमितता और अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों के चलते निलंबित किया गया था। यह कार्रवाई सहकारिता विभाग की जांच के बाद हुई थी। इसके बाद 8 दिसंबर को सीईओ पीएस धनवाल ने खरगोन बैंक का चार्ज लिया था। 

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