कीटनाशक में कंप्यूटराइज स्टॉक को मिली मान्यता, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Computerized stock in pesticides got recognition government issued notification file photo

कृषि आदान विक्रेता संघ ने की थी मांग

हलधर किसान इंदौर (श्रीकृष्ण दुबे)। 

कीटनाशक अधिनियम 1968 धारा 15 में आल इंडिया संगठन की मांग पर भारत सरकार ने संशोधन करते हुए दिनांक 3 सितम्बर 2021 को ही गजट क्रमांक GSR 620 (E) एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत कीटनाशक अधिनियम में मैन्युअल स्टॉक रजिस्टर के साथ-साथ कंप्यूटराइज्ड स्टॉक रजिस्टर को भी मान्यता प्रदान की गई है ।

कम्प्यूटर स्टाक गजट 1
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कम्प्यूटर स्टाक गजट 2
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कम्प्यूटर स्टाक गजट 3

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हलधर किसान इंदौर (श्रीकृष्ण दुबे)। 

प्रदेश संगठन के पास इस प्रकार की सूचना बार-बार आ रही है कि कई उप संचालक कृषि कार्यालय के अधिकारियों द्वारा कंप्यूटर स्टाक रजिस्टर को मान्यता नहीं दी जाती है, उनका कहना है कि मैन्युअल स्टॉक रजिस्टर ही बनाना पड़ेगा जबकि भारत सरकार ने कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 15 में स्पष्ट रूप से संशोधन करते हुए यह प्रावधान कर दिया है कि कंप्यूटराइज्ड स्टॉक रजिस्टर को भी मान्यता दी जाएगी ।

जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण दुबे ने बताया  यदि इस प्रकार का कोई संशय किसी अधिकारी द्वारा पैदा किया जाता है तो उसे नए गजट नोटिफिकेशन दिखाकर दूर किया जा सकेगा। 

श्री दुबे ने बताया कि यह हमारे ऑल इंडिया एग्री इनपुट डीलर एसोसिएशन नई दिल्ली केंद्रीय संगठन और मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल प्रदेश संगठन के पदाधिकारी के अथक प्रयासों से जारी हुआ है। कीटनाशक के विक्रय में जो कंप्यूटर स्टॉक की मांग रखी गई थी वह मंजूर कर ली गई है। केंद्र सरकार ने 2021 में यह गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया था अभी कुछ जिलों में उपसंचालक कृषि के द्वारा इसको मान्य नहीं किया जा रहा है उनका कहना है कि मैन्युअल स्टॉक हि मान्य होगा। 

राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी ने अपील करते हुई कहा कि  आप सभी व्यापारियों की जानकारी के लिए गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भेज रहे हैं, यदि आपके जिले में कहीं कोई समस्या आए तो आप उनको यह गजट नोटिफिकेशन बता सकते हैं।

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