हलधर किसान खरगोन। मध्य प्रदेश डॉ. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. किसानों की जलकर राशि पर लगने वाले ब्याज और दंड की राशि को माफ कर दिया गया है. राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संवाददाताओं को कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक जल संसाधन विभाग की जलकर की राशि में ब्याज की राशि काफी बढ़ गई थी, इस जलकर की राशि पर लगने वाले ब्याज और दंड की राशि को माफ कर दिया गया है, जिससे 35 लाख किसानों को राहत मिलेगी.
इस फैसले के अनुसार किसानों के 84 करोड रुपये माफ किए जाएंगे, ब्याज और दंड की धनराशि सरकार भरेगी, अब उन्हें सिर्फ मूल राशि भरना होगी, इससे किसानों को लाभ होगा. यह समझौता योजना इस वर्ष के लिए है. 31.3.2025 की स्थिति में कृषकों पर सिंचाई जलकर की अवशेष राशि 647 करोड़ 67 लाख रूपए बकाया है. जिसमे मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रुपये एवं ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख रुपये है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में 45 करोड़ 58 लाख रुपये, वर्ष 2023-34 में 36 करोड़ 98 लाख रुपये और वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ 43 लाख रुपये का सिंचाई राजस्व मिला है.
मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति एवं रबी विपणन वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति प्रदाय की गई है. साथ ही ग्रीष्मकालीन वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है.
यह भी पढेंः- सोयाबीन के साथ ज्वार, मक्का और मूंगफली की खेती के लिए भी किसानों को करें प्रेरित: उपसंचालक तोमर