1 नवम्बर से जरूरी होगा बीजों पर क्यूआर कोड और लीफलेट 

1 नवम्बर से जरूरी होगा बीजों पर क्यूआर कोड और लीफलेट

कृषि आदान विक्रेता संघ की मांग पर शासन ने बढ़ाई 6 माह की समयसीमा

हलधर किसान इंदौर। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी बीजों पर क्यूआर कोड डालने एवं प्रत्येक बीच पैकेट के साथ एक लीफलेट रखने की अनिवार्यता मामले में व्यापारियों को राहत मिली है।  

ऑल इंडिया संगठन एवं अन्य बीज उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं संगठनों द्वारा केंद्रीय बीज कमेटी के सामने रखी गई मांग पर सरकार ने सहमति जताते हुए नया नियम नवम्बर से लागू करने का आदेश जारी किया है। कृषि आदान विक्रेता संघ उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण दुबे इंदौर ने बताया कि पूर्व में यह नियम अप्रैल  2025 से लागू होना था, लेकिन संगठन के 6 माह की समय सीमा बढाने की मांग पर  सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए नया आदेश जारी कर दिया है कि क्यूआर कोड डालने और लीफलेट रखने की व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से अनिवार्य रूप से लागू होगी उसके पहले यदि कोई कंपनी लागू कर देती है तो वह ऑप्शनल रहेगी । एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन नई दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन क्लंत्री,  राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी ने सरकार को  प्रदेश संगठन एवं आल इंडिया संगठन की तरफ से आभार जताते हुए कहा हैं कि उन्होंने हमारे व्यापारियों की एवं बीज उत्पादक कंपनियों की समस्याओं को समझते हुए इसे 6 माह के लिए स्थगित किया है, इससे कंपनियों ओर व्यापारियों को व्यवस्थाएं सुचारु करने में मदद मिलेगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *