हलधर किसान, नई दिल्ली। किसानों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत एक बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी, जिससे बुढ़ापे की चिंता अब इतिहास बन जाएगी।
कौन किसान बन सकता है लाभार्थी?
इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के वे किसान उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। किसान को हर महीने एक निश्चित अंशदान करना होगा जो उसकी उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 तक होगा।
पेंशन की शर्तें और लाभ:
- 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर हर महीने ₹3000 की पेंशन।
- यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- यदि योजना से जुड़े किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा मिलेगा।
- यदि कोई किसान योजना से हटना चाहे, तो उसकी अब तक की जमा राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया:
- नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर कर सकते हैं आवेदन।
- आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और आयु प्रमाण आवश्यक।
- पंजीकरण के बाद किसान को एक पेंशन कार्ड प्रदान किया जाएगा।
योजना के मुख्य फायदे:
- कम अंशदान में सुनिश्चित पेंशन।
- वृद्धावस्था में सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन।
- परिवार को भी मिलेगा लाभ – मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी को आधी पेंशन।
अधिक जानकारी के लिए:
किसान भाई टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संपर्क कर सकते हैं या www.maandhan.in पर जाकर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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