कृषि मंत्रालय ने जारी किए आदेश, 17 प्रदेशों से लिए जाएंगे 76 सैंपल
हलधर किसान इंदौर। किसानों को बेचे जा रहे उर्वरकों की गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता दिखा रही है। इसी के चलते सरकार ने देशभर में विक्रय हो रही उर्वरकों की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते सरकार की गठित टीम प्रदेशवार उर्वरको के सैंपल लेकर इनकी गुणवत्ता की जांच कराएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 17 राज्यों के कृषि निदेशाको को पत्र जारी कर निर्देश दिए है कि आपके राज्य में रासायनिक उर्वरकों के निरीक्षण और नमूने लेने का कार्य सौंपा गया है, इन 17 राज्यों में राज्यवार सैंपलिंग के आंकड़े भी दिए है, जिसके चलते 76 सैंपल लिए जाएंगे। सैंपलिंग कार्रवाई में चार सदस्य अध्यक्ष जो उप सचिव/ निदेशक या समकक्ष के पद से नीचे न हो्र सीएफक्यूसीटीआई या राज्यों से तीन व्यक्ति जिनमें एक उर्वरक निरीक्षक जो सहायक अनुभाग अधिकारी के पद से नीचे न हों, शामिल रहेगा। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत निर्धारित नमूना प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय/ राज्य उर्वरक निरीक्षक द्वारा चयनित जिलों में नमूने लिए जाएंगे। राज्य उर्वरक निरीक्षकों के मामले में सभी नमूना सामग्री/ अपेक्षित दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। उस दिन एकत्र किए गए सभी नमूने, नमूना लेने के दिन ही स्पीड पोस्ट द्वारा निदेशक, सीएफक्यूसीएंडटीआई, एनएच.4ए एनआईटी, फरीदाबाद 121001 को संबंधित उर्वरक निरीक्षक और टीम प्रभारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सीलबंद पार्सल में तुरंत भेज दिए जाएंगे।
चयनित उत्पाद/ जिला/ निर्माता का नाम समय.समय पर साझा किया जाएगा। उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक ग्रेड से नमूने लेने का प्रयास किया जाएगा।
उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, आप अपने अधिकारियों को सभी नमूना सामग्री/ अपेक्षित प्रोफार्मा के साथ एफसीओ, 1985 के अनुसार नमूने लेने के लिए नियुक्त करें। संदर्भ नमूने (दूसरा और तीसरा भाग) सीएफक्यूसीटीआई को भेजने की आवश्यकता नहीं है और एफसीओ, 1985 के प्रावधान समानांतर एनटीएच रेफरल विश्लेषण के लिए लागू होंगे। इसके अलावा, डीलरों/ निर्माताओं से एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें प्रभावी रूप से बताया जाएगा कि उर्वरक निरीक्षक द्वारा डीलरों/ निर्माताओं को दूसरे समानांतर एनआईआईआई विश्लेषण के प्रावधान से अवगत करा दिया गया है।
इसलिए एक संपर्क अधिकारी को नामित किया जाए तथा उसके संपर्क नंबर/ मेल आईडी के साथ इस संस्थान को तत्काल सूचित किया जाए, ताकि चयनित जिलों/ उत्पादों के नाम तदनुसार सूचित किए जा सकें। अनुसरण किए जाने वाले चेक प्वाइंटों का विवरण संलग्न है।
डॉ. सीएम माथवन, उप निदेशक, सीएफक्यूसीटीआई ;मो.8130714915को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
इन नियमों के अनुसार करें जांच
मंत्रालय से जारी आदेश में नमूना लेने के दौरान पालन किए जाने वाले बिंदू भी दर्शाए गए है, जिनमें-
- सभी टीम सदस्यों की उपस्थिति में नमूने लिए जाएंगे।
- नमूना लेने वाली टीम के सभी सदस्यों द्वारा गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
- एक ही निर्माता के प्रत्येक नमूने के लिए बैच संख्या अलग.अलग होनी चाहिए।
- ब्रांडवार/ बैचवार नमूने एकत्र किए जाएंगे।
- अधिकतम संख्या में निर्माताओं को कवर करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
- एक दिन में एकत्र किए गए सभी नमूनों को उर्वरक निरीक्षकों की मुहर के साथ टीम के सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक पार्सल में सील कर दिया जाएगा और देरी से बचने के लिए नमूना लेने के दिन स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कूरियर/ व्यक्तिगत रूप से निदेशक केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, एनएच .4, एनआईटी, फरीदाबाद 121001 को भेज दिया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना यथाशीघ्र संस्थान तक पहुंच जाए, स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कूरियर एजेंसियों के साथ गठजोड़ करने का प्रयास किया जाएगा।
- निर्माता का नाम, बैचवार एकत्र नमूनों की संख्या, स्पीड पोस्ट नंबर आदि के साथ दिन की प्रगति रिपोर्ट राज्य के संपर्क अधिकारी द्वारा सीएफक्यूसीटीआई के निदेशक के साथ साझा की जाएगी।
- डीलरों/ विनिर्माण इकाइ/ कारखाने/ परिसर के साथ.साथ अन्य भौतिक अवसंरचना (स्टोर, गोदाम, मशीनरी, प्रयोगशाला सुविधा आदि) की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी नमूनों के साथ संलग्न की जा सकती है।
नमूनाकरण के लिए इन राज्यों का किया चयन
राजस्थान से 5, गुजरात 05,महाराष्ट्र 05, मध्य प्रदेश 05, छत्तीसगढ 02, हरियाणा 05, पंजाब 05, उत्तर प्रदेश 06, आंध्र प्रदेश 05, तेलंगाना 05, तमिलनाडु 05, कर्नाटक 06, केरल 03, पश्चिम बंगाल 05, बिहार 05, असम 02, ओडिशा 03 इस तरह कुल 17 जिलों से 76 सैंपल लिए जाने के आदेश जारी हुए है।
व्यापारियों से की अपील

जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे, कृषि आदान विक्रेता संघ राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी ने प्रदेश के व्यापारियों से अपील की है कि वे कृषि आदान व्यापार में सावधानी रखें, किसी के बहकावे में आकर थोड़े से लालच में अपने व्यापार से समझौता न करें, जिससे किसी शासकिय कार्रवाई से उलझना पड़े।