हलधर किसान। खरीफ 2024 में गर्मी कपास की बुआई की तैयारी चल रही है। ऐसे में कपास बीज को लेकर खिंचतान शुरु हो गई है, जिसको लेकर कृषि विभाग सतर्कता बरतने लगा है। किसानों से पक्का बिल लेने के साथ ही खरीदी के दौरान अधिक दाम लेने पर शिकायत करने के लिए अफसरों, की नियुक्ति के साथ ही कंट्रोल रुम की शुरुआत कर दी है।
निमाड़ अंचल में कृषकों द्वारा कपास की बुआई अक्षय तृतीया से करने की परंपरा रही है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वर्तमान में जिले का तापमान सामान्य से अधिक है एवं गरम हवाएं भी चल रही है। जिससे कपास बीज का अंकुरण एवं पौधों की बढ़वार पर विपरित प्रभाव पड़ता हैं। जिससे फसल की स्थिति ठीक नही रहती है। कपास की बुआई 25 मई या तापमान कम होने के बाद ही करे।
मप्र खरगोन जिले के कृषि विभाग ने समस्त कृषको से अनुरोध है कि कपास बीज के पैकेट पंजीकृत विक्रेताओं से शासन द्वारा निर्धारित बीजी.1 635 रुपये एवं बीजी.2 864 रुपये प्रति पैकेट (475 ग्राम) दर पर ही क्रय करे। समस्त क्रय किये गये आदान सामग्री का पक्का बिल अवश्य प्राप्त करे।

किसी भी बीज विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर विक्रय किया जाता है, तो उनकी शिकायत संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उनके मोबाईल नम्बर पर कर सकते हैं। खरगोन एवं गोगांवा विकासखण्ड के
- कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गिरधारी भावर से मोबाइल नंबर 9131891672,
- सेगांव एवं भगवानपुरा के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजाराम चौहान से मोबाइल नंबर 8085336740,
- बडवाह एवं कसरावद के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीएस सेंगर से मोबाइल नंबर 9826284421,
- भीकनगांव विकासखण्ड के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामलाल मोरे से मोबाइल नंबर 9009126755,
- झिरन्या विकासखण्ड के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिहारीलाल डावर से मोबाइल नंबर 6264003959
- एवं महेश्वर विकासखण्ड के कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामलाल वर्मा से मोबाइल नंबर 9630248224 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम का गठन किया गयाए जिसका फोन नं. 07282.466865 है जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। किसान बंधुओं से अपील की गई है कि रासी कपास किस्म 659 का वितरण अनाज मण्डी प्रांगण से बीज उपलब्धता अनुसार पावती के आधार पर 2 पैकेट प्रति पावती अनुसार जिले के बीज विक्रेताओं के माध्यम से किया जाएगा। साथ किसानों से कहा गया है कि क्रय किये जा रहे कपास बीज एवं अन्य कृषि आदान का पक्का बिल अवश्य प्राप्त करे। जिससे कि अनियमितता करने वाले लायसेंसी विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जा सकेगी।