धान भंडारण में हेराफेरी, रघुवीरश्री गोदाम संचालक के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश

हलधर किसान, भोपाल (9826225025)। प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन दीपक सक्सेना ने बताया कि कॉर्पोरेशन की जबलपुर जिले की शहपुरा शाखा अंतर्गत रघुवीरश्री गोदाम के भौतिक सत्यापन में एक करोड़ 31 लाख 29 हजार 144 रूपये की धान की बोरियाँ कम पाई गई थी। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक वेयर हाउसिंग जबलपुर को रघुवीरश्री गोदाम के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। संयुक्त भागीदारी योजना में विभागीय निरीक्षण दल द्वारा गोदाम का भौतिक सत्यापन 11 सितम्बर 2022 को किया गया।
धान के स्थान पर रखी गईं गेहूं की बोरियाँ
गोदाम में गेहूँ, धान, चना, मूंग एवं अरहर की दाल भंडारित की गई थी। सत्यापन में गेहूं की 190 बोरियाँ अधिक और धान की 16 हजार 919 बोरी एवं चने की 31 बोरी कम पाई गईं। इस प्रकार 6 हजार 767 क्विंटल धान कम पाई गई। प्रबंध संचालक द्वारा हेराफेरी का मामला सामने आने पर गोदाम संचालक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये।
…इधर शाउमूदु में गेहूं, शक्कर कम तो चावल और मूंगदाल अधिक पायी गई
खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद में एसडीएम मिलिन्द ढोके ने शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपलझोपा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाउमू दुकान के स्टॉक रजिस्टर और भौतिक सत्यापन में अन्तर पाया। शाउमूदू स्टॉक रजिस्टर अनुसार गेहॅू 6.51 क्विंटल और शक्कर 15 किलो कम पायी गई। वहीं चावल 15.62 क्विंटल और मूंगदाल 8.4 क्विंटल अधिक पायी गई। मौके पर दूकान का भौतिक सत्यापन पत्रक तैयार किया गया।
तहसीलदार ने सहकारी संस्था पिपलझोपा के प्रबंधक अश्पाक शेख एवं और शाउमू दुकान के विक्रेता कुलदीप पंवार द्वारा मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिया 11 (1) (2) एवं प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 10 का उल्लंघन करना पाया गया। यह अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *