30 जुलाई को बमनाला में हुई कार्यवाही के दूसरे पार्ट में भी मिली सफलता
कलेक्टर द्वारा रेकी के आधार पर मिलावट से मुक्ति अभियान में 2 लाख रुपये से अधिक की सामग्री जप्त
हलधर किसान। जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई रेकी के आधार पर 30 जुलाई को बमनाला स्थित घी की फैक्ट्री पर कार्यवाही की गई थी। उसी प्रकरण में भीकनगांव की 1 किराना दुकान और 2 अन्य गोदामों से तार जुड़े होने से मंगलवार को भीकनगांव में कार्यवाही का सिलसिला पुनः प्रारम्भ हुआ। मंगलवार सुबह से टीम ने आगे की कार्यवाही को बढ़ाया। ज्ञात हो कि 30 जुलाई को बमनाला में कार्यवाही के दौरान भीकनगांव में दो गोदामों के बारे में जानकारी मिली थी। उस दिन विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए ताला तोड़ा गया था। लेकिन गोदाम और दुकान संचालक नहीं होने के कारण गोदाम सील कर दिया गया था। मंगलवार को पुनः कार्यवाही के लिए टीम पहुँची। भीकनगांव बस स्टैंड स्थित ईजी किराना दुकान, नेशनल ट्रेडिंग और एक अन्य गोदाम पर टीम ने अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस, राजस्व, नगर परिषद, खाद्य आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की। डिप्टी कलेक्टर ओमनारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली कार्यवाही के बाद मंगलवार को अब तक 2 लाख 36 हजार 100 रुपये की सामग्री जप्त की गई है। इसके अलावा कई खाद्य सामग्री संदेहास्पद है। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुल 9 सेम्पल्स लिए गए है। दो गोदाम बिना अनुमति के आवासीय परिसर में है। नगर परिषद द्वारा डायवर्शन की अनुमति नहीं है। साथ ही संचालक ताहिर इस्माईल अली के पास कोई व्यावसायिक लायसेन्स भी नहीं पाया गया।
बगैर ब्रांड का नमकीन और घी मिला
कार्यवाही के दौरान नेशनल ट्रेडिंग में पलंग के नीचे से 15-15 लीटर के टिन के 3 घी के डिब्बे मिले और केमिकल पाया गया। घी और बगैर ब्रांड की 140 किलो. नमकीन सेव जप्त किया गया है। इसके अलावा 600 किलो. गुड़ तथा 900 लीटर सोयाबीन तेल और 45 किलो घी भी पाया गया। तीसरे गोडाऊन से सेवफल के बॉक्स में छुपाकर रखी एसिड की 315 बॉटल्स बरामद हुई है। 825 क्विंटल शक्कर की बोरियां मिली जिसमे 600 क्विंटल शक्कर के दस्तावेज प्रस्तुत किये गए है। जबकि ईजी किराना दुकान से 720 किलो. सोयाबीन का तेल पाया गया क्रय विक्रय के दस्तावेजो की छानबीन की जा रही है।
इन प्रकरणों में होगी कार्यवाही
डिप्टी कलेक्टर श्री सिंह ने मौके से जानकारी देते हुए बताया कि भीकनगांव के तीनों स्थानों से अवैध व्यापार का खुलासा हुआ है। इसमें खाद्य सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, राजस्व अधिनियम, नपा अधिनियम और आईपीसी तथा सीआरपीसी के तहत व अन्य प्रकरण पंजीबद्ध कर सक्षम न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार निधि वर्मा, सीएमओ मोहनसिंह अलावा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्र ठाकुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएल अवास्या, उपनिरीक्षक गोपाल सिंह बघेल, आरक्षक पुष्पा, पटवारी प्रताप चौहान व ममता बिरला मौजूद रही।