पानसेमल सोसायटी शाखा प्रबंधक खरते निलंबित

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3.3 करोड़ के गबन सहित कार्य में लापरवाही के आरोप 

हलधर किसान (सहकारिता)।  3.3 करोड़ रुपए के गठन सहित समिती कार्यों में  गंभीर लापरवाही बरतने पर जिला सहकारी केंद्रिय बैंक की बडवानी जिले की पानसेमल शाखा प्रबंधक रायसिंह खरते पर निलंबन की गाज गिरी है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएस धनवाल ने जारी आदेश में बताया कि खरते को पदीय दायित्वों के निर्वंहन में जानबुझकर गंभीर लापरवाही करने, स्वैच्छाचारिता करने शाखा के लिए अमानतों, अल्पकालीन फसल ऋण वितरण/ वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नही करने, शाखा से संबंद्ध  संस्थाओं पर प्रभावित नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने, आदेशों का पालन नही करने जैसी लापरवाही और आर्थिक गबन के मामल में निलंबित किया गया है, निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सेंधवा शाखा तय किया गया है। 

यह लापरवाही हुई उजागर

आदेश में बताया कि बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था पानसेमल में वर्ष 23-24 के केसीसी ऋणों की मांग राशि 1811.11 लाख के विरुद्ध 31 मई 2024 तक मात्र 3523.61 लाख की वसूली हुई जो  मांग का मात्र 79.47 प्रतिशत है। इसी तरह 7882.85 लाख के अमानत संकलन के लक्ष्य के विरुद्ध महज 5773.08 लाख का संकलन किया गया।

जो लक्ष्य के विपरित 2109.77 लाख कम है।  इसके चलते पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण 3,3,87,720 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता पाई गई है। जांच में कई खामियां पाए जाने एवं जानबुझकर लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। 

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